अम्बेडकर सभागार में होली एवं शब-ए-बरात पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में विधि व्यवस्था की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी आला अधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ सभी अंचलों के अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष ऑनलाइन उपस्थित रहे।बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष होलिका दहन और शब-ए-बरात एक ही दिन है।रात्रि में मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान जाते हैं और इबादत करते हैं, इस वर्ष इसी दिन रात्रि में होलिका दहन भी है वैसे कब्रगाह, जिस के समीप होलिका दहन किया जाता है, पर रात में प्रशासनिक उपस्थिति अनिवार्य होगी और प्रशासन को पूरी रात मुस्तैद रहना होगा।माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी डीजे को प्रतिबंधित किया गया है।अक्सर देखा जाता है कि होली के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों पर या धार्मिक स्थलों पर रंग फेंकने के कारण विवाद उत्पन्न हो जाता है।जहाँ कहीं भी पूर्व में किसी भी त्योहार के अवसर पर विवाद हुआ है।वहाँ विशेष नजर रखनी होगी तथा वहाँ पूर्व में ही निरोधात्मक कार्रवाई करनी होगी।यदि कहीं से किसी घटना की सूचना किसी पदाधिकारी को मिलती है तो वे अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए स्वयं उस स्थल को मार्च करें।यदि कहीं भी विवाद होने की संभावना प्रतीत होती है, तो पूर्व में ही संदिग्ध लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने ऑनलाइन उपस्थित सभी अंचलाधिकारी को आगजनी की घटना में निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार तुरंत मुआवजा एवं पॉलीथिन शीट्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तथा किसी भी स्थिति में कागजी कार्रवाई पूरी होने के नाम पर विलंब न करने के सख्त निर्देश दिए।बैठक को संबोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होली के अवसर पर कोई पुलिस पदाधिकारी, मुंशी यहाँ तक कि चौकीदार भी वर्दी में होली नहीं खेलेंगे। सभी अपनी वर्दी में ड्यूटी पर रहेंगे। सभी प्रकार की छुट्टी रद्द कर दी गई है यदि पूर्व से ही किसी ने छुट्टी ले रखी है तो भी छुट्टी के लिए प्रस्थान न करेंगे।यदि कोई प्रस्थान करता है तो कार्रवाई होगी।उन्होंने होलिका दहन के अवसर पर फायर बिग्रेड को सचेत रहने तथा पुलिस पदाधिकारियों को रात्रि ड्यूटी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कहीं भी डीजे नहीं बजेगा यदि कहीं बजता है तो उसे जब्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए। प्राथमिकी दर्ज न करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि शराब माफिया एवं दबंग व्यक्ति के विरुद्ध धारा-107 की कार्रवाई की जाए। जिनके नाम गुंडा पंजी में दर्ज है उनको थाना में परेड कराया जाए। सरकार के आदेश के अनुसार कोरोना के संक्रमण को लेकर अनुसार कहीं भी होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं होगा। होली के अवसर पर लोग पूर्व के विवाद का भी बदला लेने का प्रयास करते हैं। शराब चुलाई वाले स्थानों की सूची के अनुसार संबंधित स्थलों पर कार्रवाई की जाए।जिलाधिकारी ने उत्पाद अधीक्षक को होली के अवसर पर अलग अलग टीम बनाकर छापेमारी करने के निर्देश दिए।बैठक में उपस्थित विभिन्न अंचलाधिकारियों को खासकर जाले, सिंहवाड़ा, केवटी, सदर एवं मनीगाछी को पूर्व के विवादित स्थलों पर विशेष नजर रखने तथा पूर्व में ही निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को प्रत्येक शनिवार को तथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को प्रत्येक पखवाड़ा में भूमि विवाद निपटारा हेतु बैठक करने के निर्देश दिए।साथ ही भूमि विवाद के गंभीर मामलों की समीक्षा एसडीओ एवं डीएसपी को स्वयं करने के निर्देश दिए।बैठक में नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता विभागीय जांच, उप निदेशक जनसंपर्क, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे।