दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) मध्यप्रदेश के चूड़ी बेचने वाले तस्लीम अली को इंदौर की निचली न्यायालय ने ज़मानत दे दिया है,तस्लीम अली को 2021 में एक ना-बालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ ने पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया था
भीड़ ने उन पर नाम बदल कर कारोबार करने का आरोप भी लगाया था
उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी तस्लीम को ज़मानत देते हुए न्यायालय ने कहा कि “अभियोजन पक्ष तस्लीम पर लगे आरोप साबित करने में नाकाम रहा है”
तस्लीम पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना), 354-A (यौन उत्पीड़न), 467 (जालसाजी), 468, 471, 420 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया था।