दिल्ली:पीएफआई से जुड़े फुलवारी शरीफ मामले में एसडीपीआई नेता अतहर परवेज़ को सुप्रीम कोर्ट ने दी ज़मानत,रिहा करने का दिया आदेश,जजों के पीठ ने एनआईए की की आलोचना

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दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) सुप्रीम कोर्ट ने पटना निवासी अतहर परवेज़ को ज़मानत दे दिया है,पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े पटना फुलवारीशरीफ मामले में गिरफ्तार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया के पटना ज़िला महासचिव अतहर परवेज़ 2022 से हिरासत में थे

जस्टिस अभय एस.ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि “अतहर परवेज़ को बिना मुकदमे के अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता”

कोर्ट ने परवेज को विशेष अदालत द्वारा निर्धारित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जमानत की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए सात दिनों के भीतर अदालत के समक्ष उनकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी

पीठ ने विलंबित सुनवाई प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जनवरी 2023 में आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद आरोप तय नहीं किए गए हैं,अभियोजन पक्ष द्वारा 40 आरोपियों और 354 गवाहों को सूचीबद्ध किए जाने के साथ, मुकदमे की जटिलता और विस्तारित अवधि निर्णय में एक महत्वपूर्ण कारण बन गई

न्यायमूर्ति अभय.एस ओका और न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा कि “गवाहों के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिससे प्रथम ²ष्टया उस पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए जा सकें,पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह मुकदमा बहुत जल्द पूरा नहीं होने वाला”

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