दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) फैक्ट चेकर मुहम्मद ज़ुबैर को इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ी राहत दी है और उनकी 06 जनवरी 2025 तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि “मुहम्मद ज़ुबैर कोई खतरनाक अपराधी नहीं है”, साथ ही ज़ुबैर के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उनको आदेश दिया गया है कि वो पुलिस जांच में सहयोग करे
मालूम हो कि यति नरसिंहानंद के एक पुराने भड़काऊ बयान वाले वीडियो को शेयर करने के कारण मुहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ़ गाजियाबाद में मुकद्दमा दर्ज किया गया था,मामले में हाई कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार से 06 जनवरी तक विस्तारित जवाब मांगा है
यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि “जुबैर ने तीन अक्टूबर 2024 को मुस्लिमों के बीच नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसा भड़काने के इरादे से नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की वीडियो क्लिप पोस्ट की”
जुबैर ने रिट याचिका में कहा कि “एक्स’ पर की गई पोस्ट नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसा की वकालत नहीं करती,बल्कि इसने नरसिंहानंद के कार्यों के बारे में पुलिस अधिकारियों को महज सचेत किया”