दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) उत्तरप्रदेश के बदायूं के बिल्सी विधानसभा से भाजपा विधायक हरीश शाक्य व उनके भाई,भतीजे समेत 15 लोगों के खिलाफ़ सामूहिक बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया है, एमपी-एमएलए ने उनके खिलाफ ये आदेश सिविल लाइंस थाने को जारी किया है
याचिकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि “उसके पिता ने सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक ज़मीन खरीदा था जो कि विधायक खरीदना चाहता था,बाद में विधायक ने वो 18 करोड़ की संपत्ति मेरे पिता से 16.5 करोड़ में खरीद लिया और एक लाख एडवांस ये कह कर दिया कि 40% पैसे देने के बाद आगे का प्रोसेस होगा,मगर बाद में 40% दिए बगैर लिखित प्रोसेस करने का दबाव बनाने लगा”
याचिकर्ता ने कहा कि “बगैर पैसे लिए प्रोसेस नहीं करने के कारण उनके चचेरे भाई को पुलिस ने उठा कर प्रताड़ित किया,फिर पुलिस के बाद विधायक के लोगों ने अपने पास रख कर प्रताड़ित किया और उसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया”
याचिकर्ता ने बताया कि “उसने संपत्ति दूसरे बिल्डर को बेचने की कोशिश किया तो विधायक ने संपत्ति बेचने नहीं दिया”
अदालत के आदेश पर पुलिस का कहना है कि “अदालत का आदेश हम तक आएगा तो हम एफआईआर कर के आगे की जांच करेंगे”, तो वहीं विधायक का कहना है कि “अगर अदालत ने आदेश दिया है तो हम पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करेंगे”