
दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) बागपत की एसडीएम कोर्ट ने राजपु खामपुर की एक 50 साल पुरानी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया है,साथ ही मस्जिद के मुतवल्ली पर 4.12 लाख का जुर्माना भी लगाया है
50 साल पुरानी मस्जिद को लेकर गांव के एक मुस्लिम शख्स ने ही याचिका दायर किया था की “तकिया वाली मस्जिद तालाब कि ज़मीन पर अवैध रूप से बनी हुई है,मस्जिद को गिराकर भूमि को कब्ज़ा मुक्त कराया जाए”
याचिका पर ज़िला प्रशासन के जरिए जांच कराए जाने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावे को सही पाते हुए फ़ैसला सुनाया,जिसके बाद जिला प्रशासन ने भी एसडीएम कोर्ट के आदेश को मानते हुए मस्जिद के जिम्मेदारों को आदेश जारी कर दिया है
गांव के लोगों ने इस फ़ैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा की “वो इस फ़ैसले को आगे चुनौती देंगे”