इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
मुहर्रम पर्व को लेकर बिहार पुलिस ने शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर को शांतिपूर्वक और कानून का पालन करते हुए मनाएं।जारी इन दिशा-निर्देशों में “क्या करें” और “क्या न करें” की साफ-साफ सूची दी गई है।
बिहार पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे मुहर्रम का पर्व पारंपरिक और शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। किसी भी आयोजनकर्ता को जुलूस निकालने से पहले आवेदन में अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर और एक वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र देना होगा।
हर जुलूस में कम से कम 5 से 10 स्वयंसेवकों की सूची भी आयोजकों को देनी होगी, जो पुलिस के साथ मिलकर जुलूस की निगरानी करेंगे। जुलूस केवल निर्धारित मार्गों और समयसीमा के भीतर ही निकाले जा सकते हैं।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने से बचें और भड़काऊ बयानबाज़ी या पोस्टर का उपयोग न करें। जुलूस में शामिल लोगों को अनुशासन में रहना होगा और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। छोटे बच्चों को भीड़ में लाने से बचने की सलाह दी गई है।
बिहार पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना अनुमति के कोई भी जुलूस निकालना गैरकानूनी होगा। इसके अलावा, किसी भी प्रकार के भड़काऊ पोस्टर, बैनर, नारों या भाषणों से बचना होगा। ध्वनि यंत्रों का प्रयोग निर्धारित समयसीमा और ध्वनि मानकों के अनुसार ही किया जा सकता है।
कोई भी धार्मिक या सामुदायिक भावना को आहत करने वाली गतिविधि प्रतिबंधित है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अफवाह, भ्रामक फोटो या वीडियो पोस्ट या फॉरवर्ड न करें। शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर जुलूस में शामिल होना सख्त मना है।
तेज रफ्तार वाहन चलाना, स्टंट करना या यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी कृत्य पर कार्रवाई की जाएगी। आपात स्थिति में डायल 112 या नज़दीकी पुलिस थाने से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
बिहार पुलिस ने अंत में सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस पर्व को सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और भाईचारे के साथ मनाएं और किसी भी स्थिति में विधि-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
बिहार पुलिस ने यह भी दोहराया है कि वह आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए 24×7 तत्पर है।