
दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है, अदालत ने कहा “यह मनमानी है,आप बुलडोजर लेकर रातों-रात घर नहीं तोड़ सकते हैं, आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते, घर के सामान का क्या?, उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।”
2019 में महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चलाया था,पीड़ितों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अब उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया
कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करानी चाहिए
याचिकाकर्ता के मुताबिक “NHAI और जिला प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उनके घर की 3.7 मीटर की जमीन को हाईवे की बताते हुए पीली लाइन खींच दी, याचिकाकर्ता ने उतना हिस्सा खुद ही ध्वस्त करा दिया, लेकिन डेढ़ घंटे के अंदर पुलिस और प्रशासन ने अपनी निगरानी में सिर्फ मुनादी की औपचारिकता कर बुलडोजर से पूरा घर ध्वस्त करवा दिया”, घरवालों को सामान तो क्या,खुद घर से निकलने तक का मौका नहीं दिया गया था
कोर्ट ने इस अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया है