
इंसाफ टाइम्स
दिल्ली की एक कोर्ट ने पुरस्कार प्राप्त पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है,जो एक दक्षिणपंथी वकील की शिकायत पर आधारित है। वकील का आरोप है कि राणा अय्यूब ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स में “हिंदू देवताओं का अपमान” किया और “भारत विरोधी भावना” फैलाने की कोशिश की
कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में उनके खिलाफ संज्ञान लेने योग्य अपराध बनते हैं
यह शिकायत अमिता सचदेवा नामक एक वकील ने दायर की थी, जो हिंदू दक्षिणपंथी समूहों से जुड़ी हुई हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु रामन सिंह ने 25 जनवरी को अपने आदेश में आरोपों की गंभीरता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले की जांच करना आवश्यक है।
कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ की शिकायत को एफआईआर में बदलने का आदेश दिया और मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए। केस की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी, जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 27 जनवरी, 2025 को आईपीसी की धारा 505, 295A, और 153A के तहत एफआईआर संख्या 0003/2025 दर्ज की है। यह जानकारी वकील ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी।