
दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) कुरआन की बे अदबी मामले में पंजाब के मालेर-कोटला की एक निचली अदालत ने दिल्ली के महरौली से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को 02 साल जेल की सज़ा सुनाया है
यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण कार्य ), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया!सजा सुनाए जाने के समय यादव पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
न्यायालय ने मामले में आरोपी नंदकिशोर को बरी कर दिया है,जबकि बाकी दो आरोपियों विजय कुमार और गौरव कुमार की दो साल की सज़ा को बाकी रखा गया है