इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
भोजपुरी फिल्म जगत की चर्चित अभिनेत्री व गायिका अक्षरा सिंह ने मंगलवार को बेगूसराय सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। यह आत्मसमर्पण उनके विरुद्ध दर्ज एक धोखाधड़ी मामले में हुआ है, जिसमें उन्होंने अग्रिम जमानत मिलने के बाद न्यायालय में औपचारिक उपस्थिति दर्ज कराई।
मामला वर्ष 2023 का है, जब समस्तीपुर जिले के सिंहिया थाना क्षेत्र में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आयोजक शिवेश मिश्रा द्वारा अक्षरा सिंह को बतौर कलाकार आमंत्रित किया गया था। आयोजक के अनुसार, कार्यक्रम के लिए ₹5.51 लाख की राशि अग्रिम रूप से दी गई थी, लेकिन अक्षरा सिंह कार्यक्रम में निर्धारित समय से करीब ढाई घंटे की देरी से पहुंचीं और मंच पर मात्र आधे घंटे प्रस्तुति देकर कार्यक्रम अधूरा छोड़ कर चली गईं। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने मंच पर लगे माइक को भी क्षतिग्रस्त किया।
इस घटना के बाद आयोजकों ने उनके विरुद्ध विश्वासघात और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 427 और 34 के तहत संज्ञान लिया है।
मंगलवार को अक्षरा सिंह ने अपने पिता विपिन सिंह, जो इस मामले में सह-आरोपी हैं, के साथ अदालत में आत्मसमर्पण किया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश की अदालत ने उन्हें ₹10,000 के दो निजी मुचलकों पर नियमित जमानत प्रदान कर दी।
कोर्ट परिसर में अक्षरा सिंह के आने की खबर से बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक व मीडिया प्रतिनिधि एकत्र हो गए थे। हालांकि अभिनेत्री ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार किया और केवल ‘हर-हर महादेव’ का उद्घोष करते हुए अदालत कक्ष की ओर बढ़ गईं।
मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि को होगी। न्यायालय में इस बात पर विचार किया जाएगा कि आरोप तय किए जाएं या पक्षकारों में आपसी सुलह के प्रयास हों।