
दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) दिल्ली के ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ख़ान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रूपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है
कोर्ट ने उनके खिलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलाने से इनकार कर दिया,और कहा कि “उनके खिलाफ़ मुकद्दमा चलाने की इजाज़त नहीं ली गई थी,इस लिए ईडी की चार्जशीट का नोटिस नहीं लिया जा सकता”, हालांकि कोर्ट ने ये भी माना है कि “उनके खिलाफ़ पर्याप्त सुबूत मौजूद है”
मालूम हो कि अमानतुल्लाह ख़ान के खिलाफ़ 36 करोड़ की संपत्ति खरीदने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है