
दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक दलित लड़की से बलात्कार कर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के जुर्म में एक अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) संजय मिश्रा ने सोमवार को 34 वर्षीय जालंधर राय को दोषी ठहराते हुए 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, ये घटना 11 जनवरी 2020 को हुई थी
खबर है कि आरोपी जालंधर राय ने पीड़ित लड़की को एक सुनसान जगह पर बुलाकर अपनी हवस का शिकार बनाया और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया, इसके बाद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करके वायरल कर दिया, इतना ही नहीं उसने लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी
वीडियो वायरल होने और बदनामी की वजह से गांव के बाहर एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली
विशेष न्यायाधीश संजय मिश्रा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,न्यायाधीश ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है,जुर्माना अदा न करने पर अदालत के आदेश के अनुसार उनकी सजा एक महीने के लिए और बढ़ा दी जाएगी