दिल्ली हाई कोर्ट ने अंबेडकर विश्वविद्यालय के तीन SFI कार्यकर्ताओं की निलंबन रद्द किया

इंसाफ़ टाइम्स डेस्क

दिल्ली हाई कोर्ट ने अंबेडकर विश्वविद्यालय के तीन छात्रों — अनन बिजो, नादिया और हर्ष चौधरी — का निलंबन रद्द कर दिया है। ये सभी छात्र स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) से जुड़े हुए हैं और करमपुरा कैंपस में पढ़ाई करते हैं। इन छात्रों को मार्च में एक साथी छात्र की आत्महत्या की कोशिश के मामले में कार्रवाई की मांग करने पर दो सेमेस्टर के लिए निलंबित कर दिया गया था।

क्या था मामला?

मार्च में एक प्रथम वर्ष के छात्र ने कथित रूप से रैगिंग के कारण आत्महत्या की कोशिश की थी। इस घटना के खिलाफ अनन, नादिया और हर्ष ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद, विश्वविद्यालय ने इन तीनों छात्रों को निलंबित कर दिया और उन्हें कैंपस में प्रवेश से भी रोक दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय से इन छात्रों का निलंबन रद्द करने को कहा। हालांकि, कोर्ट ने इन छात्रों को किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या आंदोलन में भाग लेने से भी रोक दिया है, जब तक कि विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच पूरी नहीं हो जाती।

SFI की प्रतिक्रिया

SFI ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन पर पक्षपाती होने का आरोप भी लगाया है। संगठन का कहना है कि जिन छात्रों ने रैगिंग की थी, उनका निलंबन पहले ही रद्द कर दिया गया था, लेकिन जिन छात्रों ने इस मामले में विरोध किया, उनका निलंबन जारी रखा गया।

यह मामला विश्वविद्यालयों में छात्रों के अधिकारों और प्रशासन की जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन और प्रशासन की कार्रवाई के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शिक्षा का माहौल निष्पक्ष और लोकतांत्रिक बना रहे।

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