
इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी हेमा यादव समेत 78 आरोपियों को समन जारी किया है। कोर्ट ने सभी को 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मंगलवार को यह समन जारी किया, जिसमें लालू यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य आरोपियों को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने सीबीआई की तीनों चार्जशीट पर एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है और आरोपियों को सभी चार्जशीट की प्रतियां उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
सीबीआई ने लालू यादव समेत 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेलवे में नियमों को दरकिनार कर कई उम्मीदवारों को नौकरियां दीं। इसके बदले में लालू परिवार और उनके करीबियों के नाम पर बेशकीमती जमीनें लिखवाई गईं। आरोपियों में 30 सरकारी कर्मचारी और 38 नौकरी के उम्मीदवार शामिल हैं।
इससे पहले, 4 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। अब, ताजा समन के बाद सभी आरोपियों को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा।
‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप डी और अन्य पदों पर भर्ती के बदले गरीब लोगों से उनकी जमीनें बहुत कम दामों पर ली गईं या गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर करवाई गईं।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी जांच की है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। ईडी के मामले में कोर्ट ने 7 मार्च 2024 को राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी।
अब, 11 मार्च को होने वाली सुनवाई में अदालत के समक्ष सभी आरोपियों की पेशी महत्वपूर्ण होगी, जिससे मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया निर्धारित होगी।