इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
राजधानी के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगहिया इलाके में शुक्रवार को एक नाबालिग किशोरी की मौत ने सनसनी फैला दी। 16 वर्षीय लड़की की मृत्यु उस समय हुई जब वह एक किशोर के साथ किराये के मकान में गई थी। पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, जिसके दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने 17 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके एक मित्र से पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, मृतका और युवक की मुलाकात करीब दस दिन पहले जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई थी। दोनों के बीच मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान हुआ और लगातार बातचीत शुरू हुई। शुक्रवार की सुबह युवक ने किशोरी को पटना बुलाया और अपने दोस्त के किराये के कमरे पर ले गया!
जांच में सामने आया है कि करबिगहिया स्थित कमरे में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इसी दौरान किशोरी को अचानक तेज ब्लीडिंग होने लगी। युवक ने घबराकर पहले उसे एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहाँ से उसे गंभीर स्थिति में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही जक्कनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। युवक के दोस्त को भी पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। पुलिस ने बताया कि मौत का कारण स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो सकेगा। शुरुआती जांच में बल का प्रयोग नहीं मिलने के संकेत मिले हैं, लेकिन किशोरी की उम्र को देखते हुए मामला स्वतः गंभीर हो जाता है।
मृतका के परिजनों ने बताया कि वह शुक्रवार को घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपने पिता से मिलने जहानाबाद जा रही है। रात में करीब 11 बजे पुलिस का फोन आया कि लड़की पीएमसीएच में भर्ती है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। परिजनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह पटना कैसे और क्यों पहुंची।
पटना सदर एसडीपीओ अभिनव कुमार ने बताया कि यह मामला नाबालिग से संबंधित है, इसलिए इसमें पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। “युवक और किशोरी युवक के दोस्त के माध्यम से कमरे पर पहुंचे थे। वहां दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाए, लेकिन इसी दौरान लड़की को ब्लीडिंग शुरू हो गई। युवक ने उसे क्लिनिक और फिर पीएमसीएच पहुँचाया, जहाँ उसकी मौत हो गई। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।”
*कानून क्या कहता है?
भारत में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध — चाहे सहमति से हों — अपराध माना जाता है।
POCSO अधिनियम 2012 के तहत ऐसे मामलों में न्यूनतम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
12 वर्ष से कम आयु की लड़की से यौन अपराध के मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है।
यह घटना न सिर्फ एक आपराधिक मामला है, बल्कि किशोरों के बीच बढ़ती डिजिटल नजदीकियों और जागरूकता की कमी की ओर भी इशारा करती है। समाज, परिवार और शिक्षकों को बच्चों के साथ संवाद मजबूत करना होगा, ताकि उन्हें समय रहते सही दिशा दी जा सके।
यदि आपके आसपास भी कोई किशोर असामान्य व्यवहार करे या संकट में हो, तो तुरंत पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) से संपर्क करें। समाज मिलकर ही ऐसी घटनाओं को रोक सकता है।