
दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) “पूजा अधिनियम स्थल 1991” को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है,सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 04 हफ़्ते में जवाब देने का आदेश दिया है,कोर्ट के आदेश पर अटॉर्नी जनरल ने जल्द जवाब देने का आश्वाशन दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि “जब तक पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक देश में पूजा स्थलों से जुड़ा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा”
निचली अदालतों को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि “पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाले मामलों के निपटारा होने तक पूजा स्थलों से जुड़े किसी भी मामले में कोई भी अंतिम फ़ैसला न दे और किसी तरह के सर्वे का भी आदेश न दे”