इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने यह फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर सुनाया, जिसमें CIC के आदेश को चुनौती दी गई थी।
दरअसल, 2016 में दायर एक आरटीआई (RTI) याचिका के आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करे। इस आदेश को विश्वविद्यालय ने अदालत में चुनौती दी थी।
अदालत ने कहा कि CIC का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और विश्वविद्यालय को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह इस तरह की जानकारी साझा करे।
यह मामला लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाता रहा है, जबकि बीजेपी का दावा रहा है कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़े विवाद पर नई बहस छिड़ने की संभावना है।