दिल्ली:तंत्र से इलाज के बहाने ना-बालिग लड़की का लगातार यौन उत्पीड़न,कोर्ट ने तंत्रिक को सुनाई सख़्त सज़ा

दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) दिल्ली की तीस-हज़ारी कोर्ट ने एक तांत्रिक को 20 साल कैद और 15 हज़ार रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाया है,तांत्रिक पर झाड़-फूंक के नाम पर एक ना-बालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप है

तांत्रिक पर आरोप है कि “उसने एक लड़के का इलाज गुप्त तरीके से झार-फूंक के माध्यम से करने के नाम पर,उसकी 13 साल की बहन का लगातार यौन उत्पीड़न किया,ये मामला 2018 में हुआ और कई महीने तक चला”

कोर्ट ने तांत्रिक को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 का दोषी करार देते हुए सजा देने का आदेश दिया,साथ ही तांत्रिक को ये आदेश भी दिया कि “वो पीड़िता को 02 लाख रूपये का मुआवजा भी दे”

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