गोधरा कांड: गुजरात हाईकोर्ट ने GRP के 9 पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को सही ठहराया, कहा—ड्यूटी निभाते तो टल सकती थी त्रासदी

इंसाफ़ टाइम्स डेस्क

गुजरात हाईकोर्ट ने गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के संबंध में गुजरात रेलवे पुलिस (GRP) के 9 पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को वैध ठहराया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यदि ये पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से पालन करते, तो 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगने की घटना को रोका जा सकता था, जिसमें 59 कारसेवकों की जान गई थी।

हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे, जिससे यह भयावह घटना हुई। अदालत ने सरकार और रेलवे को निर्देश दिया कि वे पीड़ितों के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करें।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, खासकर जब उनकी लापरवाही से इतनी बड़ी त्रासदी घटित हुई हो।

यह निर्णय गोधरा कांड के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, और यह संदेश देता है कि कानून की रक्षा करने वालों को स्वयं कानून का पालन करना अनिवार्य है।

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