इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
यह मंजूरी भारतीय दंड संहिता (CrPC) की धारा 197(1) के तहत दी गई है, जिसके मुताबिक किसी सार्वजनिक पद पर कार्यरत व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है।
‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाला क्या है?
यह मामला 2004 से 2009 के दौरान का है, जब लालू यादव केंद्रीय मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे के ग्रुप-डी कर्मचारियों की नियुक्ति के बदले लोगों से ज़मीनें लीं, जिन्हें बाद में उनके परिवार के सदस्य के नाम पर ट्रांसफर किया गया। इस घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं।
राष्ट्रपति की मंजूरी का महत्व
राष्ट्रपति द्वारा इस मंजूरी के बाद अब इस मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे मामले में आगे की कार्रवाई होगी और यह राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर असर डाल सकता है।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
फिलहाल राजद के नेताओं की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, हालांकि पार्टी के सूत्रों का कहना है कि वे अपने कानूनी बचाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।