इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
मुंबई के मालवणी इलाके से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत और ममता को शर्मसार कर दिया है। एक 30 वर्षीय महिला और उसके 19 वर्षीय प्रेमी को पुलिस ने ढाई साल की मासूम बेटी के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला अपनी बेटी से छुटकारा पाना चाहती थी
यह दिल दहलाने वाला मामला तब सामने आया, जब दोनों आरोपी रविवार देर रात बच्ची को मालवणी के जनकल्याण नगर स्थित सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। महिला ने डॉक्टरों को बताया कि बच्ची को मिर्गी का दौरा पड़ा था, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। हालांकि, डॉक्टर ने बच्ची की जांच के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोटें और यौन उत्पीड़न के निशान देखे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्ची की मौत दम घुटने (अस्फिक्सिया) के कारण हुई। डॉक्टरों ने तुरंत मालवणी पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद जांच शुरू हुई।
पुलिस जांच में सामने आया कि महिला अपनी पहली शादी से हुई इस बेटी की देखभाल नहीं करना चाहती थी। उसका अपने पति से तीन साल पहले तलाक हो गया था, जब वह गर्भवती थी। बच्ची के जन्म के बाद वह अपनी मां के घर मालवणी में रह रही थी, जहां उसका 19 वर्षीय युवक के साथ प्रेम संबंध शुरू हुआ। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक ने बच्ची के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा जताई, जिसे पहले तो महिला ने अस्वीकार किया, लेकिन बाद में वह मान गई।
मालवणी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, “आरोपी युवक ने बच्ची के साथ बार-बार बलात्कार किया, जबकि मां मौके पर मौजूद थी। बच्ची दर्द से चीख रही थी, लेकिन मां ने उसकी कोई मदद नहीं की। बच्ची की चीखें रोकने के लिए युवक ने उसका मुंह दबाया, जिससे उसकी मौत हो गई।”
पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिला अपनी बेटी को बोझ मानती थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी ताकि वह अपने प्रेमी के साथ नया जीवन शुरू कर सके। उसकी मां, जो एक घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है और महीने में 3000 रुपये कमाती है, बच्ची की देखभाल करती थी। लेकिन महिला ने अपनी मासूम बेटी के साथ इस क्रूर अपराध को अंजाम देने की साजिश रची।
मालवणी पुलिस ने दोनों आरोपियों, रीना शेख और फरहान शेख, को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 70, 64, 65(2), 66, 103, 238, और 3(5) के तहत बलात्कार, हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ और सामान्य इरादे के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट की धाराओं 6, 10, और 21 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने अपराध स्थल से फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए हैं और बच्ची व आरोपियों के कपड़ों को जांच के लिए जब्त किया है। दोनों आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
इस घटना ने स्थानीय समुदाय और पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस क्रूरता के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि यह घटना समाज के नैतिक पतन को दर्शाती है। एक यूजर ने लिखा, “ममता और मानवता दोनों शर्मसार हो गई। ऐसी मां को मां कहना भी गलत है।”
पुलिस ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। इस जघन्य अपराध के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।