INDIA ब्लॉक का बड़ा आरोप: मद्रास हाईकोर्ट के जज जी आर स्वामीनाथन ‘जाति और विचारधारा’ के आधार पर वकीलों को दे रहे थे तरजीह; राष्ट्रपति और CJI को हटाने की मांग को लेकर पत्र

देश की न्यायपालिका में संभावित वैचारिक पक्षपात को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। INDIA ब्लॉक के सांसदों ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी आर स्वामीनाथन के आचरण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सांसदों ने अगस्त 2025 में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को पत्र लिखकर जज पर ब्राह्मण समुदाय और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े वकीलों के प्रति पक्षपात दिखाने का आरोप लगाया था।

सांसदों द्वारा 11 अगस्त को लिखे गए इन पत्रों ने, जो अब सामने आए हैं, आरोप लगाया है कि जस्टिस स्वामीनाथन के कार्य “सिद्ध कदाचार और घोर कदाचार” की श्रेणी में आते हैं। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जज अपनी एकल-पीठ के दौरान, जानबूझकर एक चुनिंदा समूह के वकीलों के मामलों को प्राथमिकता देते थे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में जाति-आधारित एक्सक्लूसिविटी की धारणा बनती थी।

सांसदों के अनुसार, “यह पैटर्न न्यायिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और संविधान में निहित न्यायपालिका के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करता है।”

सांसदों ने अपने पत्र में जस्टिस स्वामीनाथन के कई फैसलों को वैचारिक पक्षपात का प्रमाण बताया। उन्होंने विशेष रूप से करूर मंदिर के एक मामले का ज़िक्र किया, जहाँ जज ने ‘अन्नदानम’ और ‘अंगप्रदक्षिणाम’ जैसी प्रथाओं की अनुमति दी थी। सांसदों ने तर्क दिया कि यह फैसला एक पूर्व डिवीजन बेंच के उस नियम को दरकिनार करता है, जिसने इन प्रथाओं को अमानवीय मानकर प्रतिबंधित कर दिया था।

पत्र में स्पष्ट किया गया “न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत विश्वास रख सकते हैं, लेकिन ये विचार न्यायिक तर्क को प्रभावित नहीं करने चाहिए, खासकर जब मामला मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित हो।”

सांसदों की यह शिकायत जस्टिस स्वामीनाथन द्वारा हाल ही में दिए गए उस निर्देश से काफी पहले की है, जिसने विवाद को चरम पर पहुँचा दिया। इस निर्देश में उन्होंने मदुरै के थिरुप्परनकुंद्रम मंदिर अधिकारियों को पहाड़ी पर एक दरगाह के पास स्थित दीपस्तंभ पर कार्तिकई दीपम जलाने का आदेश दिया था।

इस घटना के बाद, विपक्षी दलों ने जज को मदुरै बेंच से हटाने की मांग को लेकर संसद में प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी। INDIA ब्लॉक का मानना है कि जज का आचरण न्यायिक नैतिकता के विपरीत है और सार्वजनिक विश्वास को कम करता है।

यह मामला दिखाता है कि देश की सबसे ऊँची अदालतों में भी वैचारिक झुकाव के आधार पर न्याय दिए जाने की गंभीर आशंकाएँ उठाई जा रही हैं, जिसकी उच्च-स्तरीय जाँच आवश्यक है।

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