समाज में फैलता रेप और उसका खात्मा।

पटना (इमाम अली/इंसाफ़ टाइम्स) जैसा कि आप जानते हैं, “बलात्कार” शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, और जब इसका उपयोग किया जाता है, तो यह माना जाता है कि इससे जुड़े सभी लोग पुरुष हैं। जैसा कि हमारे संविधान की धारा 375 में कहा गया है, एक व्यक्ति पर “बलात्कार” करने का आरोप लगाया जाता है।यानी न तो कभी महिला किसी पुरुष का रेप करती है और न ही कोई पुरुष किसी पुरुष का रेप करता है।

नतीजतन, लोग इस शब्द को पुरुषों के साथ जोड़ते हैं और मानते हैं कि बलात्कार केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। हालांकि, महिलाएं पहले भी पुरुषों के साथ रेप कर चुकी हैं, जैसे कि 2017 में तीन लड़कियों ने यौन इच्छा के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी का अपहरण किया और तीन दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया, इसके अलावा पंजाब में एक नया प्राचीन हुआ, जहां चार लड़कियों ने सामूहिक बलात्कार किया एक आदमी को।रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को कपूरथला रोड पर चार लड़कियों को ले जा रही एक सफेद कार उसके पास रुकी, जिसने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया और यौन कारणों से अंजाम दिया।

पीड़ित चमड़े की फैक्ट्री में काम कर रहा था, यह घटना तब हुई जब वह काम के बाद घर वापस जा रहा था। .जैसे ही उसे होश आया, पीड़िता ने खुद को उनके साथ एक कार में पाया, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ बंधे हुए थे। इसके बाद लड़कियों ने कथित तौर पर उसे नशीला पदार्थ पिलाया और उसे एक अज्ञात स्थान पर ले गईं और वे शराब पी रहे थे और उसे भी पीने के लिए मजबूर कर रहे थे, रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति ने दावा किया कि इसके बाद चारों ने उसके साथ लगातार बलात्कार किया, बाद में रात में लगभग 3 बजे, लड़कियों ने उसे आंखों पर पट्टी बांधकर और उसके हाथ बांधकर छोड़ दिया।

शख्स के मुताबिक लड़कियां अमीर और पढ़े-लिखे परिवारों से थीं क्योंकि वे आपस में ज्यादातर अंग्रेजी में बात कर रही थीं.किसी भी तरह से इस तरह के जघन्य अपराध करने के बाद महिलाओं के लिए क्या सजा है?धारा 365 के अनुसार, जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण इस आशय से करता है कि उस व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद किया जाए, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।इस मामले में हमें कार्रवाई करनी चाहिए और आवाज उठानी चाहिए क्योंकि बलात्कार बलात्कार है चाहे वह महिला या पुरुष के साथ हुआ हो, धारा 365 से हम उस बलात्कार को नियंत्रित करते हैं जो महिलाओं द्वारा किया जाता है और आईपीसी की धारा 376 हम उस बलात्कार को नियंत्रित करते हैं जो पुरुष द्वारा किया जाता है।

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