
दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली फ़सद-2020 में एक कांस्टेबल रतनलाल और पुलिस की हत्या और पुलिस कर्मियों को ज़ख्मी करने के आरोप में गिरफ्तार मुहम्मद जलालुद्दीन को ज़मानत दे दिया है
जलालुद्दीन 11 मार्च 2020 से हिरासत में थे,उन्हें 50,000 रुपये का जमानत बांड और समान राशि का श्योरिटी बांड देने के शर्त के साथ ज़मानत दी गई है,मामले में नामज़द 28 लोगों में से 21 लोगों को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने राज्य के हितों और आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया,कोर्ट ने पाया कि जलालुद्दीन को अनिश्चितकाल के लिए जेल में रखना उनके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन होगा