राजस्थान:नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोज़र पर हाई कोर्ट की रोक

इंसाफ़ टाइम्स डेस्क

राजस्थान के ब्यावर जिले में पांच नाबालिग हिंदू लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम पुरुषों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के नगर पालिका के फैसले पर राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।

क्या है पूरा मामला?
ब्यावर जिले के बिजयनगर थाना क्षेत्र में सात मुस्लिम युवकों पर आरोप लगा कि वे इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग लड़कियों से दोस्ती कर ब्लैकमेल कर रहे थे और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे। पुलिस ने फरवरी में इन युवकों को गिरफ्तार किया। इसके बाद बिजयनगर नगर पालिका ने आरोपियों की संपत्तियों को अवैध निर्माण बताकर उन्हें गिराने का नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने लगाई रोक

मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें प्रशासन की कार्रवाई को मनमानी बताया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर पालिका से जवाब मांगा और बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को अपनी कार्रवाई को कानूनी रूप से उचित ठहराना होगा।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं

यह मामला राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पक्ष इसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के रूप में देख रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे चुनिंदा समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई बता रहा है।

अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन की अगली रणनीति पर नजर रहेगी।गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पुलिस की जांच जारी है।

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