अररिया कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले पति मिथुन मंडल को सुनाई उम्र कैद की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना

इंसाफ़ टाइम्स डेस्क

बिहार के अररिया जिले के व्यवहार न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति मिथुन मंडल को उम्रभर की सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार ने 25 वर्षीय मिथुन मंडल उर्फ शिव कुमार को दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में यह सजा दी। साथ ही, आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा स्पीडी ट्रायल के तहत एसटी 200/2022 में सुनाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी के माता-पिता और छह बहनों के खिलाफ जांच अभी भी जारी है। मिथुन के खिलाफ यह सजा पत्नी की हत्या के मामले में साबित होने के बाद दी गई है।

यह मामला तब दर्ज हुआ था जब मृतिका की मां गीता देवी की शिकायत पर पलासी थाना में कांड संख्या 107/2019 दर्ज किया गया था। शिकायत में गीता देवी ने आरोप लगाया था कि मिथुन मंडल ने दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जांच के दौरान यह बात साबित हो गई कि मिथुन ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था।

इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाते हुए दहेज प्रथा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में त्वरित सुनवाई (स्पीडी ट्रायल) का आदेश दिया था, ताकि आरोपी को शीघ्र सजा मिल सके और समाज में दहेज के मामलों के प्रति जागरूकता फैले।

इस फैसले ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि दहेज के खिलाफ राज्य की न्याय व्यवस्था पूरी तरह सख्त है और ऐसे अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

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